दिल्ली में 10 और 15 साल पुराने वाहन मिलेंगे वापस- दिल्ली के हाई कोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली के लोगों के हित के बारे में एक बड़ा फैसला लिया है. इसमें ऐसे जप्त किए गए वाहनों को वापस लाया जाएगा जिनकी उम्र 10 से 15 साल है.
इसको लेकर कोर्ट की तरफ से कौन सी शर्तें रखी गई है इसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं. दिल्ली में ज्यादा उमर की गाड़ियों को जप्त कर लिया गया है.
आदेश हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं
इनको वापस लौटाने के आदेश हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं. इसके बाद में दिल्ली के कई लोगों को बड़ी राहत मिली है. लेकिन इसके लिए कोर्ट की तरफ से काफी सारी शर्तें रखी गई है.
इसका लोग पालन कर रहे हैं. कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है उसके बाद उन्हें जप्त कर लिया जाएगा. ऐसे वाहनों को निजी स्थानों पर स्थाई रूप से पार्क करना होगा.
शहरों की सीमा से हटाने का वचन देना होगा
इसके साथ में यह भी कहा गया है कि इन वाहनों को शहर की सीमा से हटाने का वचन देना पड़ेगा. कोर्ट का कहना है कि ऐसे ऑर्डर का मकसद यह नहीं है कि गाड़ियों को जप्त करना है बल्कि प्रदूषण को कम करना है. अगर कोई वाहन मालिक इस शर्त का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इससे जुड़ी नीति बनाएं और उसका प्रचार करें. इसकी मदद से जनता को ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा.
न्यायमूर्ति प्रतीक 15 और 10 साल पुराना पेट्रोल और डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों द्वारा कारो की जप्त करने के लिए खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे.
जानकारी के मुताबिक एक याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी उनके लिए भावनात्मक रूप से जुड़े उनकी कार को साल की शुरुआत में अवैध तरीके से बिना किसी नोटिस दिए जप्त कर लिया गया था. जबकि उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी.
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