टियर 1 और टियर 2 के खातों को अच्छी तरह समझें, टेक्स को बचा के मिल सकते है बड़े फायदे : जितनी जल्दी हो सके रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करना बेहतर है। बाजार में उपलब्ध कई सेवानिवृत्ति योजनाओं में, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को सबसे विश्वसनीय माना जाता है। चूंकि यह सरकारी स्वामित्व वाला है, इसलिए आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है।
किन लोगो का खुल सकता है NSP खाता
18 से 60 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति NPS खोल सकता है। यह एक दीर्घकालिक निवेश योजना है। एनपीएस खाते ऑनलाइन या ऑफलाइन खोले जा सकते हैं।
क्या है टियर 1 और टियर 2 में अंतर
एनपीएस में निवेश करने के लिए आपको सबसे पहले टियर-1 अकाउंट खोलना होगा। इसके बिना एनपीएस नहीं हो सकता। आप न्यूनतम रु. 1000 के निवेश से टियर-I खाता खोल सकते हैं। इसके बाद ही टियर-2 खाते खोले जा सकते हैं। Tier-I और Tier-II खातों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि Tier-II खाते आपको किसी भी समय जमा और निकासी करने की अनुमति देते हैं। सरकार ने इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की है। NPS Tier-I के विपरीत, जहाँ आप Retirement के बाद केवल 60 प्रतिशत ही निकाल सकते हैं, NPS Tier-I में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। शेष राशि स्वचालित रूप से वार्षिकी में चली जाती है, जो आपको मासिक पेंशन देती है।
NSP में मिली टेक्स से छूट
एक वित्तीय वर्ष में, यदि आप टीयर-1 एनपीएस खाते में 1.50 लाख रुपये तक जमा करते हैं तो आपको आयकर से छूट मिलती है। पूरी निकासी राशि भी कर-मुक्त है, जबकि टियर-2 खाते ऐसी सुविधा नहीं देते हैं।
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