कैरी बैग के रुपये वसूलना स्टोर को पड़ा भारी- सामान खरीदने ग्राहक से कैरी बैग के लिए 7 रुपया वसूलना स्टोर वाले को भारी पड़ गया. इस मामले में शिकायत पर सुनवाई करते हुए पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण स्टोर ने स्टोर को आदेश दिया है की वह कैरी बैग 7 रुपए वापस लौटा दे. इसके अलावा ग्राहकों को हुई मानसिक पीड़िता को देखते हुए 3000 रूपये की मुआवजा राशि का भुगतान करें
कोई राशि नहीं ले सकता है
आयोग ने आदेश में कहा है की कैरी बैग के लिए कोई राशि नहीं ले सकता है। खासकर उन चीजों के लिए जो की स्टोर से ली गई है।
इसके अलावा ग्राहकों से कोई भी राशि लेना सेवा में कमी है। आयोग ने माना कि ग्राहकों की जानकारी के लिए कैरी बैग की बिक्री संबंधी कोई भी राशि वसूलना सेवा में कमी है।
आयोग ने माना है की ग्राहकों की जानकारी के लिए कैरी बैग की बिक्री संबंधित कोई बोर्ड स्टोर में लगा था। इसका कोई परिणाम दाखिल नहीं किया गया.
पेशे से एक वकील है
बताना चाहते हैं कि शाहदरा निवासी अमित कुमार त्रिपाठी पेशे से एक वकील है। इसके अलावा कड़कड़डूमा कोर्ट मे प्रैक्टिस करते हैं। आयोग ने दाखिल अमित की शिकायत के मुताबिक उन्होंने 5 जून 2019 को शाहदरा सीबीडी यूनिटी वन माल स्थित रिलायंस ट्रेंड स्टोर से सामान खरीदा था.
उन्होंने टी-शर्ट और पेंट खरीदी थी. जब वह बिलिंग काउंटर पर पहुंचे थे तब उनसे 7 रूपये कैरी बैग के लिए गए थे। इसे वह नहीं ले सकते थे। शिकायत में आरोप लगाया जा रहा है की स्टोर में अवैध रूप से ऐसा किया जा रहा था।
मज़बूरी में भुगतान करना पड़ा
इसके अलावा ग्राहक ने कहा कि उन्हें मजबूरी में भुगतान करना पड़ा. अमित ने कैरी बैग के 7 रूपये वापस लेने के साथ-साथ 25000 रूपये का मुआवजा मांगा है।
इसे भी पढ़े- दिल्ली में तीन दिनों तक Online delivery बंद, जानिए एनसीआर में क्या खुला और क्या है Close