दिल्ली पुलिस के लिए नए सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी- दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने शुक्रवार को पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी की है. उन्होंने गाइडलाइन जारी करते हुए पुलिस कर्मियों को वर्दी गरिमा बनाए रखने के लिए और रील या फिर वीडियो बनाने के लिए किसी भी इक्विपमेंट का उपयोग नहीं करने के लिए कहां है.
गाइडलाइन के अनुसार पुलिस कर्मियों को किसी भी लंबित मुकदमे या संदिग्ध या फिर गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित कोई भी गोपनीय जानकारी टिप्पणी पोस्ट साझा नहीं करनी चाहिए.
सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना चाहिए
इसमें बोला गया है कि पुलिसकर्मियों को डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, एक्टिविटी या फिर ड्यूटी से संबंधित कोई भी बयान फोटो या फिर वीडियो बिना लिखित अनुमति के सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करना चाहिए।
इसके अलावा कोई भी ऐसी टिप्पणी पोस्ट करने से बचना चाहिए जोकि पीड़ितों संदिग्धों या किसी समूह के प्रति अपमानजनक हो सकती हैं. इसके अलावा गाइडलाइन में कहां गया है की सोशल मीडिया के माध्यम से किसी जुवेनाइल या यौन उत्पीड़न के शिकायतकर्ता की पहचान का खुलासा करना गैरकानूनी है.
वीडियो प्रसारित करना गैरकानूनी है
पुलिस कर्मियों के लिए किसी संरक्षित व्यक्ति या उच्च-सुरक्षा क्षेत्र/परिसर की तस्वीर या फिर वीडियो रिकॉर्ड करना और प्रसारित करना गैरकानूनी है.
पुलिस कमिश्नर का कहना है कि एक अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं करनी चाहिए जो की राष्ट्रीय हित या फिर आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ हो.
क्या कुछ नहीं होना चाहिए
इसके अलावा यह भी बोला गया है कि सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने वाले पोस्ट अवैध, अपमाजनक, या फिर धमकी देने वाले नहीं होने चाहिए.
बताना चाहते हैं कि ऐसे कई उदाहरण है जहां पर पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन और कैमरे का इस्तेमाल ऑपरेशनल कवरेज के लिए किया गया है. जानकारी पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद.
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