दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश- दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शहर के अधिकारियो को आवारा कुत्तो की नसबंदी और टीकाकरण के लिए लगातार कोशिश सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायधीश सतीश चंद्र वर्मा की पीठ ने कुत्तो को काटने से सम्बंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।
अदालत ने कहा है की वैधानिक कर्तव्यों का निवर्हन करने के लिहाज से दिल्ली सरकार और नगम निगम अधिकारियो के प्रदर्शन से संतुष्ट है। अदालत ने कहा है की आवारा कुत्तो की नसबंदी और उनका टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य है। इस कार्य को पूरी गंभीरता के साथ में करना चाहिए।
59000 से भी ज्यादा कुत्तो की नसबंदी की गयी थी
अदालत ने अपने आदेश में कहा की दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2022 2023 के दौरान 59000 आवारा कुत्तो से ज्यादा की नसबंदी की गयी थी। इसमें बोला गया है की 2023 के अप्रैल और जून के बीच में यह आकड़ा 12244 था।
इसके पहले भी एक खबर सामने आयी थी जिसके तहत बतया गया था की राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तो के की खबर में 70 प्रतिशत से ज्यादा इजाफा देखा गया है। कुछ time पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से यह खबर सामने आयी थी।
इस बात की चर्चा भी हुई थी
आपको बताना चाहते है की यह दिल्ली के लिए एक चिंता वाला विषय है। और लोग इस बात से सहमे भी हुए है। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री और एमडी अधिकारी के बीच हुई बैठक में स्ट्रीट डॉग की अच्छी तरह से देखभाल करने और घटना से बचने के लिए इस बात की चर्चा हुई थी।
सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कुत्तो की नसबंदी के लिए भी आदेश दिया जा सकता है। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के पशुओ की देखभाल के लिए बात की जा रही है।